नई दिल्ली । आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 12 आरोपी बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रविवार को 8 व्यक्तिगत आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सिसोदिया के अलावा पूर्व आबकारी आयुक्त ए गोपीकृष्ण, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भारद्वाज के खिलाफ सर्कुलर नहीं जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया किसी भी लोक सेवक को देश से बाहर जाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। इसलिए इन चारों आरोपियों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। सीबीआई की प्राथमिकी में 13 व्यक्ति बतौर आरोपी शामिल हैं। एक आरोपी मनोज राय के खिलाफ सर्कुलर जारी नहीं किया या है। इससे पहले रविवार सुबह सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में खुला घूम रहा हूं। सीबीआई या जो भी एजेंसी चाहे उन्हें बुला सकती हैं। उन्होंने दावा किया एजेंसियों को उनके घर से छापे में एक भी पैसा नहीं मिला। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शुक्रवार को 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें सिसोदिया का घर भी शामिल था। छापे की कार्यवाही 14 घंटे तक चली थी। बाद में सिसोदिया ने दावा किया की एजेंसियां उनका लैपटॉप और मोबाइल जप्त कर ले गई हैं। सिसोदिया मामले में 13 नामजद आरोपियों में पहले नंबर पर हैं। दो कंपनियां भी इस मामले में नामजद की गई हैं।