देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 बिंदुओं पर मुहर लगी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक ।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास। वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,
पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत। भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया जाएगा भुगतान।
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर। चंपावत में खोला जाएगा नया आरटीओ ऑफिस। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी।
आवास नीति में संसोधन।
RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया
कई विभागों की सेवा नियमावली से हो सकता है संशोधन।
आवास नीति में संसोधन को कैबीनेट से मंजूरी।
कौशल विकास योजना की नियमेवाली में संसोधन।
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल। केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पे के साथ,
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।