रुद्रपुर। शहर की तरह अब गांव की गलियां भी चमचमाती नजर आएंगी। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर ही व्यवस्था बनाकर सूखे व गीले कूड़े को एकत्र करना पंचायत की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकता है तो ₹500 तक जुर्माना देना होगा। गांव में निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई गई तो ग्राम प्रधान व सचिव पर जुर्माने के साथ ही पद से बर्खास्त करने की भी नौबत आ सकती है। ग्राम पंचायतों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने व सफाई के लिए उत्तराखंड पंचायती राज ने यूजर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। जिला पंचायती राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही गांव में ग्राम पंचायतों की ओर से साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जिले भर के ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही कूड़े के निस्तारण के लिए ग्राम प्रधानों को गांव में जगह भी चिन्हित करनी होगी। ग्राम प्रधानों के साथ ही मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी की तर्ज पर ग्रामीणों को सूखे गीले कूड़े के प्रति जागरूक किया जाएगा। डीपीआरओ ने कहा कि पहले चरण में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बाद में सख्ती भी बरती जाएगी।