सूरत. वेसू की कासा ब्लेन्का होटल में काम करने वाली नेपाली युवती की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार होटल के मालिक की नियमित जमानत याचिका गुरुवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
वराछा हंस सोसायटी निवासी और कासा ब्लेन्का होटल के मालिक संजय कुरजी कुंभाणी को 23 मार्च, 2022 को उमरा पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आरोप के मुताबिक संजय की होटल में काम करने वाली नेपाली युवती सोनु को संजय ने अपने प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। बाद में शादी करने से मुकर गया। इसके बाद नेपाली युवती ने सुसाइड नोट लिखकर होटल के कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायिक हिरासत में कैद आरोपी संजय ने नियमित जमनात के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। अतिरिक्त लोकाभियोजक जे.एन.पारडीवाला ने दलीलें पेश कर याचिका का विरोध किया। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।
वराछा हंस सोसायटी निवासी और कासा ब्लेन्का होटल के मालिक संजय कुरजी कुंभाणी को 23 मार्च, 2022 को उमरा पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आरोप के मुताबिक संजय की होटल में काम करने वाली नेपाली युवती सोनु को संजय ने अपने प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। बाद में शादी करने से मुकर गया। इसके बाद नेपाली युवती ने सुसाइड नोट लिखकर होटल के कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायिक हिरासत में कैद आरोपी संजय ने नियमित जमनात के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। अतिरिक्त लोकाभियोजक जे.एन.पारडीवाला ने दलीलें पेश कर याचिका का विरोध किया। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।