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रामनगर: प्रतिबंधित मांस को लेकर हंगामा — पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 5 नेता और 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रामनगर। छोई क्षेत्र में कथित प्रतिबंधित मांस से भरे एक पिकअप वाहन को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, छोई क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चौकी छोई पहुंचकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस व वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भीड़ ने पिकअप चालक के साथ मारपीट भी की।

दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज

कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहली तहरीर विशेष समुदाय की महिला की ओर से दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हिंदूवादी नेताओं और अन्य लोगों ने उनके पति पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

वहीं दूसरी तहरीर छोई निवासी एक व्यक्ति ने दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कथित प्रतिबंधित मांस से भरे वाहन का चालक उन पर वाहन चढ़ाने की कोशिश कर रहा था और धारदार हथियार दिखाकर धमका रहा था। साथ ही वाहन पर दो अलग-अलग नंबर प्लेटें लगी थीं। इस पर चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

कोतवाल बोले — दोषी नहीं बख्शे जाएंगे

कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Manish Kashyap
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