नई दिल्ली, देशभर में एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों (सिंगल यूज प्लास्टिक) की बिक्री, निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के किन-किन उत्पादों पर प्रतिबंध लगेगा केंद्र सरकार ने इसकी सूची मंगलवार को जारी कर दी है। प्लास्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी-आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, आदि शामिल हैं। इनके अलावा प्लास्टिक के चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई की रैपिंग या पैकिंग मटीकिरयल, निमंत्रण कार्ड, और 100 माइक्रॉन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर के बैनर के उत्पादन-बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा।